27102026
BY: मोहम्मद राशिद सैफी   |   EDITED BY: ब्यूरो चीफPUBLISHED: Thu, 29 Oct 2026 17:12 GMT+0530

आजम खान और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत,जमानत मंजूर, दो पैन कार्ड मामले में सजा निलंबित, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

रामपुर/लखनऊ। 29 अक्टूबर 2026 समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड रखने से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी है। इस फैसले से दोनों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, हालांकि रिहाई की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।
मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने की। 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार, 29 अक्टूबर को आए फैसले से आजम खान और अब्दुल्ला आजम को राहत मिली।
यह मामला दो पैन कार्ड बनवाने और उनके इस्तेमाल से जुड़ा है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज मामले में रामपुर की निचली अदालत ने आजम खान को 10 वर्ष और अब्दुल्ला आजम को सात वर्ष के कारावास की हालांकि दस साल सज़ा सुनाने से पहले आज़म की सज़ा भी सात साल थी, बाद में बढ़ाई तीन साल, सजा सुनाई थी। दोनों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दोषसिद्धि पर रोक, सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग की थी।
इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अलग याचिका दाखिल कर निचली अदालत की सजा को अपर्याप्त बताते हुए दोनों की सजा बढ़ाकर उम्रकैद किए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट के ताजा आदेश से मामले में नया मोड़ आया है। हालांकि, जमानत और सजा निलंबन को दोषमुक्ति नहीं माना जाता; मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रह सकती है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हाईकोर्ट ने दोनों की सजा निलंबित कर जमानत तो मंजूर की, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई। अब्दुल्ला आजम की रिहाई की संभावना बनी है, जबकि आजम खान की रिहाई अन्य लंबित मामलों में कानूनी स्थिति पर निर्भर करेगी।