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BY: ब्यूरो चीफ   |   EDITED BY: ब्यूरो चीफPUBLISHED: Sat, 28 Feb 2026 21:44 GMT+0530

सम्भल में धारा 163 लागू, 30 अप्रैल तक प्रतिबंध प्रभावी

संभल: आगामी त्योहारों के मद्देनज़र जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी संभल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि त्योहारों के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत जनपद में पांच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े, प्रदर्शन तथा बिना अनुमति आयोजित सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे त्योहारों को आपसी सौहार्द और शांति के साथ मनाएं तथा प्रशासन का सहयोग करें।