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BY: ब्यूरो चीफ   |   EDITED BY: ब्यूरो चीफPUBLISHED: Mon, 15 Jun 2026 22:59 GMT+0530

युवा अधिवक्ता शादाब मियां की एक और बड़ी उपलब्धि, मुवक्किलों को मिला न्याय

मुस्तफा अली एडवोकेट

रामपुर। जनपद रामपुर के युवा अधिवक्ता सैय्यद शादाब मियां ने एक महत्वपूर्ण आपराधिक वाद में प्रभावशाली पैरवी करते हुए अपने मुवक्किलों को बड़ी कानूनी राहत दिलाई है। थाना मिलक के मुकदमा अपराध संख्या 30/2025 में नामजद अभियुक्त इशरत अली उर्फ गुड्डू एवं मो. आरिफ को माननीय न्यायालय ने आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

मामला धारा 352, 115(2), 351(3) एवं 118(1) बीएनएस से संबंधित था, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सैय्यद शादाब मियां ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा विधिक प्रावधानों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किए।

बताया जाता है कि बचाव पक्ष ने मुकदमे की परिस्थितियों एवं साक्ष्यों में मौजूद महत्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने संपूर्ण अभिलेखों एवं दलीलों पर विचार करते हुए अभियोजन पक्ष को आरोप सिद्ध करने में असफल पाया। परिणामस्वरूप दिनांक 25 मई 2026 को दोनों अभियुक्तों को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया।

निर्णय के बाद अभियुक्तों एवं उनके परिजनों में खुशी का माहौल देखा गया। उन्होंने अधिवक्ता सैय्यद शादाब मियां के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मेहनत, कानूनी समझ और प्रभावी पैरवी के कारण उन्हें न्याय प्राप्त हुआ।

उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता सैय्यद शादाब मियां जिला न्यायालय रामपुर में दीवानी, फौजदारी, राजस्व, दुर्घटना दावा, श्रम न्यायालय, पारिवारिक विवाद तथा अन्य मामलों में सक्रिय रूप से अधिवक्ता सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनकी इस सफलता की न्यायालय परिसर एवं अधिवक्ता समुदाय में भी व्यापक चर्चा हो रही हैं