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BY: विशेष संवाददाता   |   EDITED BY: मोहम्मद राशिद सैफीPUBLISHED: Mon, 26 Oct 2026 22:02 GMT+0530

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पांच साल की कैद, रामपुर की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया,

टांडा थाना क्षेत्र का करीब सात साल पुराना मामला

रामपुर/टांडा। 26 अक्टूबर 2026 नाबालिग से छेड़छाड़ के करीब सात साल पुराने मामले में रामपुर की अदालत ने दोषी रोहित उर्फ रॉकेट को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम, रामपुर ने यह फैसला सुनाया। पुलिस के अनुसार, मामला टांडा थाना क्षेत्र के फत्तावाला गांव का है। 27 जून 2019 को पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि रोहित उर्फ रॉकेट पुत्र पप्पू सिंह सैनी घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करता था।

इस मामले में टांडा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में कार्रवाई की थी। पुलिस के अनुसार, स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने मामले में प्रभावी पैरवी की तथा साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।