आजम खां और अब्दुल्ला आजम की रिहाई की प्रक्रिया तेज, पांच मामलों में पहुंचे परवाने
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल प्रशासन को मिले रिहाई के आदेश, 50 से अधिक मामलों में अभी कानूनी औपचारिकताएं बाकी
रामपुर। 30 अक्टूबर 2026 समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो पैनकार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को रामपुर जेल प्रशासन को पांच मामलों में रिहाई परवाने प्राप्त हुए हैं। हालांकि, दोनों की जेल से वास्तविक रिहाई अन्य लंबित मुकदमों में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करेगी।
जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को पैनकार्ड से जुड़े दो मामलों में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को जमानत देते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी थी। हालांकि, अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
शुक्रवार को पांच मामलों में रिहाई परवाने जेल प्रशासन तक पहुंचने के बाद रिहाई की प्रक्रिया ने गति पकड़ी है। लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ 50 से अधिक अन्य मामलों में अभी रिहाई परवाने जारी होना बाकी हैं। ऐसे में सभी लंबित मुकदमों की स्थिति स्पष्ट होने और संबंधित कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही उनकी रिहाई संभव हो सकेगी।
इस बीच, रिहाई के आदेश जेल प्रशासन तक पहुंचने के बाद शनिवार सुबह दोनों के जेल से बाहर आने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, उनकी रिहाई को लेकर अंतिम स्थिति सभी मामलों में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
